सूचना आयुक्त का अनूठा फैसला, आवेदक को बतौर हर्जाना 1 रुपये अदा करने का फैंसला
भोपाल । हर्जाने के तौर पर बड़ी राशि अदा करने की खबरें तो आप ने सुनी होगी। पर मध्य प्रदेश का सूचना आयोग इसलिए खबरों में है कि वहां आवेदक को बतौर हर्जाना महज एक रुपए अदा करने का अनूठा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी ब्यावरा इकरार अहमद से दो अलग अलग प्रकरणों में कुल 50000 रुपये जुर्माने की रक़म वसूलने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को निर्देश दिए हैं। वही इस मामले में पिछले चार साल से जानकारी के लिए भटक रहे ब्यावरा के आरटीआई आवेदक राशिद जमील खान एक रुपये अदा करने की अजीबोगरीब मांग रख दी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को बतौर हर्जाना अपीलकर्ता को एक रुपए अदा करने का निर्देश भी दिए हैं।
यह जानकारी छुपाई थी
इस मामले में आवेदक राशिद जमील खान ने सन 2015 में आरटीआई के तहत राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर पालिका में निर्माण कार्य की क्वालिटी चेक टेस्ट रिपोर्ट एवं रिपोर्ट देने वाली प्रयोगशाला के नाम की जानकारी मांगी थी।
आरटीआई को लेकर सामने आई लापरवाही
इस मामले सूचना आयोग में 8 सुनवाईयां हुई जिसमें से सिर्फ दो मामलों में अधिकारी इकरार अहमद हाजिर हुए। 2017 में इस मामले में आयोग ने इकरार अहमद के खिलाफ 25000 रुपये अर्थदंड वसूली का आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद भी जुर्माने की रक़म जमा नही कराई गई। अपीलकर्ता तीन बार आयोग में आयोग के आदेश का पालन कराने के लिए अर्जी भी दे चुका है।
आदेश की अनदेखी से नाराज हुए सूचना आयुक्त
अपीलकर्ता रशीद जमील खान जब तीसरी बार अपनी अर्जी लेकर सूचना आयुक्त राहुल सिंह से मिले तो उन्होंने इस प्रकरण तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए । पिछले 4 साल से चल रहे इस प्रकरण को सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने उस ढर्रे की मिसाल बताया है जो सूचना के अधिकार कानून की भावना के विपरीत कार्य करता है। साथ ही उन्होंने आयोग के आदेश की अवहेलना को बेहद गंभीर विषय क़रार देते हुए कहा कि इस मामले सूचना के अधिकार कानून की घोर अवहेलना की गई है और इसमें शासकीय कर्मचारी द्वारा सेवा शर्तों के विपरीत अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही साफ झलकती है।
दोषी अधिकारी के खिलाफ होगी कड़ी करवाई
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दोषी लोक सूचना अधिकारी इकरार अहमद को सूचना का अधिकार कानून के प्रति लापरवाही बरतने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई करने के लिए भी प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे को निर्देशित किया है। साथ ही आयोग ने इकरार अहमद की तनख्वाह में से 50000 रुपये अर्थदंड काटकर आयोग में 30 दिन के भीतर जमा कराने के लिए भी सीधे संजय दुबे की जवाबदेही तय की है।
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